
ब्लौदाबाजार। ओला इलेक्ट्रानिक बाईक शो -रूम द्वारा स्कूटी को सुधार कर प्रदाय नही किये जाने के कारण उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार द्वारा शो -रूम को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए उपभोक्ता के वाहन का मरम्मत कर उसके पूर्ण संतुष्टि में प्रदाय करने आदेशित किया है।संतुष्टिपूर्ण मरम्मत नहीं करने की दशा में वाहन का वर्तमान मूल्य अदा किये जाने आदेश परित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार घनेश्वर साहू निवासी बलौदाबाजार द्वारा अक्टूबर 2023 में अनावेदक ओला इलेक्ट्रानिक बाईक शो -रूम लवन रोड बलौदाबाजार से एक स्कूटी ओला इलेक्ट्रानिक, एच.डी.एफ.सी. बैंक के माध्यम से फायनेंस कराया था। अप्रैल 2024 में उक्त वाहन में स्टार्टिंग समस्या प्रारंभ हुई जिसे शो रूम द्वारा सुधार कर दिया गया उपरांत के दिनांको में पुनः समस्यायें आने लगी एवं अगस्त 2024 को वाहन बंद हो गया। जिसे शो रूम के पास सुधार हेतु दिया गया परंतु वहां वाहन को कभी रायपुर तो कभी अन्यत्र भेज दिये जाने का कथन एवं बहानेबाजी करते हुए वाहन को सुधार कर नहीं दिया गया जिससे आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में वाद दायर किया। आयोग के अध्यक्ष छमेश्वर लाल पटेल एवं सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला व शारदा सोनी ने पेश दस्तावेजों एवं संबधित नियम शर्तों आदि का सूक्ष्मता से अध्ययन किया और अनावेदक ओला इलेक्ट्रानिक बाईक शो -रूम, लवन रोड बलौदाबाजार को सेवा में कमी का दोषी मानते हुये आवेदक को वाहन मरम्मत कर आवेदक की पूर्ण संतुष्टि में आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर प्रदाय करने एवं वाहन प्रदाय न करने की दशा में वाहन की वर्तमान मूल्य आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर किये जाने सहित मानसिक एवं आर्थिक क्षति हेतु राशि 7000 तथा वाद-व्यय हेतु 3000 रूपये आवेदक को प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया गया है।