
बलौदाबाजार (दैनिक जयसंगवारी)
मवेशी बाजार खोलने या पशुओं के क्रय-विक्रय करने से लोक शांति भंग होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुये अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिमगा के द्वारा ग्राम किरवई में मवेशी बाजार को प्रतिबंधित कर दिया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना प्रभारी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा एवं प्रतिवेदन का अवलोकन एसडीएम सिमगा द्वारा किया गया।ग्राम किरवई के पशु बाजार में पशु तस्करी की शिकायतों के कारण वर्ष 2025 में मवेशी बाजार का ठेका अनुबंध निरस्त किया गया, जो वर्तमान में बंद है। वर्ष 2021 से 14 मार्च 2026 तक कुल 24 प्रकरणों में 49 आरोपियों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत् गिरफ्तारी की गयी है। वर्ष 2025 में ग्राम विश्रामपुर एवं गणेशपुर के 4 हड्डी गोदामों को बंद करने का आदेश पारित किया गया था। कबीर धर्मनगर दामाखेडा का सरहदी ग्राम होने से ग्राम किरवई में मवेशी बाजार खोलने या पशुओं के क्रय-विक्रय करने से लोक शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिमगा द्वारा धारा 152 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत ग्राम किरवई में आगामी आदेश पर्यन्त मवेशी बाजार प्रतिबंधित किया गया है।